MP: जैन समाज पर हिन्दू विवाह अधिनियम लागू होगा, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा, एक साथ खारिज किए थे 28 परिवाद

MP: जैन समाज पर हिन्दू विवाह अधिनियम लागू होगा

प्रेषित समय :19:21:35 PM / Mon, Mar 24th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, इंदौर. एमपी की इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज जैन समाज के तलाक के केसों में एक बड़ा आदेश दिया है. आदेश के तहत हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट में अल्पसंख्यक वर्ग के पक्षकारों को सुनवाई का हक नहीं होने के मुद्दे पर एक नहीं बल्कि 28 परिवाद एक साथ खारिज कर दिए थे.

इनमें ऐसे भी मामले थे जिनमें दंपत्ति ने आपसी सहमति से अलग होने के लिए अर्जी दायर की थी. अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद जैनियों के ये 28 केस हिन्दू विधि के तहत फिर से फैमिली कोर्ट रेफर होंगे. पिछले दिनों जैन समाज की दंपती ने आपसी सहमति के आधार पर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई थी. इसमें तर्क दिया था कि दोनों पक्ष जैन हैं, वे तलाक देना चाहते हैं. याचिका पर कोर्ट ने कहा कि इनकी हिन्दुओं से धर्म प्रथा व मान्यता अलग है.

दूसरा 2014 में इनका अल्पसंख्यक कैटेगरी में नोटिफिकेशन हो चुका है. ऐसे में अल्पसंख्यक होने से इन्हें हिन्दू विवाह अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने इसके सहित सभी 28 परिवाद खारिज कर दिए थे. अधिवक्ता पंकज खंडेलवाल ने बताया कि इसके खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की शरण ली गई थी. इसमें कोर्ट ने माना कि जब संविधान का आर्टिकल 25 में जिक्र है कि हिन्दुओं में जैन भी आते हैं. वे भी हिन्दू हैं इसलिए उन पर हिन्दू विवाह अधिनियम भी लागू होगा. फैमिली कोर्ट को यदि परेशानी थी कि उसे केसोंं हाईकोर्ट रेफर करना था न कि खारिज. कोर्ट ने माना कि जैनियों की जितनी हिन्दू विधियां हैं, उन पर लागू होती हैं. इसके साथ ही ये केस फैमिली कोर्ट रेफर कर दिए.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-