सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एमपी में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का रास्ता हुआ साफ

एमपी में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का रास्ता हुआ साफ

प्रेषित समय :18:07:20 PM / Mon, Apr 7th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली/भोपाल. एमपी में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने यूथ आफ इक्वलिटी द्वारा दायर की गई स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दी है. शीर्ष कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि शिवम गौतम बनाम सरकार के मामले में कोई स्टे नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर कोई कानूनी रोक नहीं है. देश की शीर्ष कोर्ट के इस फैसले के साथ ही एमपी के ओबीसी आरक्षित वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है.

27 फीसदी देने का रास्ता साफ

इस मामले में हाईकोर्ट भी यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका खारिज कर चुका है. हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को दो याचिकाएं खारिज की थीं. यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के सर्कुलर को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में लगी एसएलपी खारिज कराने के लिए ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना पक्ष दमदारी से रखा. यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका खारिज होने के साथ ही एमपी में ओबीसी को 27 आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-