अभिमनोज
मद्रास हाई कोर्ट का कहना है कि- तमिलनाडु पुलिस, मंत्री पोनमुडी पर एफआईआर करें या अवमानना के केस के लिए तैयार रहे.
खबरें हैं कि.... शैव और वैष्णव धर्म के प्रतीकों पर टिप्पणी करने के मामले में तमिलनाडु सरकार में मंत्री पोनमुडी संकट में हैं, विवादित टिप्पणी को लेकर उन्हें पार्टी के उप महासचिव पद से भी हटा दिया गया.
खबरों पर भरोसा करें तो.... मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को राज्य के वन मंत्री के. पोनमुडी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया.
यही नहीं, अदालत ने पुलिस को चेतावनी दी कि- यदि वह राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो वह उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी.
खबरों की मानें तो.... जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि- इस मामले का अदालत ने संज्ञान ले लिया है, इसलिए यदि आपके पास शिकायत नहीं भी है, तब भी मामला दर्ज करें और जांच को आगे बढ़ाएं.
इस मामले में अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर आगे की सुनवाई के लिए 23 अप्रैल 2025 की तारीख निर्धारित की है.
उल्लेखनीय है कि.... विवादास्पद बयान के बाद डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पोनमुडी को पार्टी के उप महासचिव पद से हटा दिया था, हालांकि बाद में वरिष्ठ नेता ने अपनी अनुचित टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी ली थी!
मद्रास हाई कोर्ट: मंत्री पोनमुडी पर करें एफआईआर या अवमानना के केस के लिए तैयार रहे पुलिस!
प्रेषित समय :21:17:51 PM / Thu, Apr 17th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर



