MP : आधार रियल्टी फर्म ने नगर निगम में बंधक रखी जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से बेचा, EOW ने दर्ज किया प्रकरण

MP : आधार रियल्टी फर्म ने नगर निगम में बंधक रखी जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से बेचा, EOW ने दर्ज किया प्रकरण

प्रेषित समय :19:23:07 PM / Tue, Apr 29th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर


पलपल संवाददाता, भोपाल। एमपी के भोपाल में आधार रियल्टी फर्म के संचालकों ने नगर निगम के पक्ष में बंधक रखे फ्लैट को बिना अनुमति को बेच दिया। इस मामले की शिकायत मिलने पर जांच के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने प्रकरण दर्ज कर ली है। 
                                            ईओडब्ल्यू भोपाल में आशीष श्रीवास्तव ने एक शिकायत करते हुए बताया कि आधार रियल्टी फर्म ने आधार सिम्फनी नामक आवासीय परियोजना में नगर निगम के लिए सुरक्षित रखे गए फ्लैट्स को नियमों का उल्लघंन करते हुए बेचा है। इस फर्म का गठन दिलीप बचानी, हर्षिता बचानी व आशीष श्रीवास्तव ने वर्ष 2011 में किया था। परियोजना के लिए मंजूर विकास अनुमति में यह शर्त रखी गई थी कि कुल फ्लैट्स का 25 प्रतिशत हिस्सा नगर निगम के पक्ष में बंधक रखा जाएगा ताकि भविष्य में कालोनी के विकास व ईडब्ल्यूएस/एलआईजी व निम्र आय वर्ग के लिए फ्लैट्स का निर्माण सुनिश्चित हो सके। बंधक पत्र दिनांक दिनांक 25/01/2014 के तहत कुल 47 फलैट (4282.10) वर्ग मीटर नगर निगम के पक्ष में वैध रुप बंधक किए गए थे। बाद में  24/10/2017 को संशोधित बंधक डीड निष्पाािदत कर कुछ प्रकोष्ठों में परिवर्तन कर कुल 45 फटै्स को बंधक बनाए रखा गया था। फर्म द्वारा प्रथम चरण में 115 फ्लैट्स का निर्माण कर विक्रय कर दिया गया, जबकि शेष भूिम (लगभग 1 एकड़) द्वितीय चरण हेतु सुरक्षित थी। जिसमें बंधक फ्लैट्स भी प्रस्तावित थे। इन बंधक फ्लैट्स को नगर निगम की पूर्व अनुमति के  बिना दिनांक 10/11/2022 को प्रिया हरपलानी को बेच दिया गया। विक्रय पत्र में गलत जानकारी दी कि संपत्ति किसी भी बंधक से मुक्त है, जबकि जमीन पहले सही नगर निगम के पक्ष में बंधक थी। जांच में यह भी सामने आया कि क्रेता प्रिया हरपलानी को भूमि की बंधक स्थिति की जानकारी थी, इसके बाद भी सौदा किया गया। इससे साफ है कि दोनों पक्षों ने मिलकर जानबूझकर नियमों का उल्लघंन किया है। इतना ही नहीं परियोजना में गरीब व निम्र आय वर्ग के लिए जो फ्लैट्स बनाने थे, उनका भी निर्माण नहीं किया गया। सभी फ्लैट्स सामान बाजार दर पर बेच दिए गए, जो शासन की सामाजिक व गरीबों के लिए आवासीय सुविधा प्रभावित हुई है। नगर निगम भोपल से प्राप्त जानकारी में भी स्पष्ट किया गया है कि फर्म ने बंधक भूमि को विक्रय के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। इस प्रकार  बिना अनुमित के बंधक संपत्ति क िविक्रय कर नगर निगम व शासन के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया गया। जांच के आधार पर दिलीप बचानी, हर्षिता बचानी व प्रिया हरपलानी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। 
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-