* अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि- ऐसी किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे, जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हो.
खबरों की मानें तो.... सुप्रीम कोर्ट का पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान सवाल था कि- यदि सरकार आतंकियों की जासूसी करा रही है, तो इसमें गलत क्या है?
सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि- वे ऐसी किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे, जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हो.
हालांकि.... अदालत का यह भी कहना है कि- वह निजता के उल्लंघन की व्यक्तिगत आशंकाओं पर विचार कर सकती है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ का कहना है कि- तकनीकी समिति की रिपोर्ट पर सड़कों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए.
इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील का कहना था कि- क्या सरकार के पास स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर है? और.... क्या वह इसका इस्तेमाल कर सकती है?
यदि सरकार के पास यह है तो कोई भी उन्हें इसका इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है?
इस पर अदालत का कहना था कि- यदि देश आतंकियों के खिलाफ स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है?
स्पाइवेयर रखना गलत नहीं है, यह किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, सवाल इसका है.
देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन आम नागरिकों का संविधान के तहत निजता का अधिकार सुरक्षित किया जाएगा!
सुप्रीम कोर्ट: ऐसी किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे, जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हो!
प्रेषित समय :23:36:24 PM / Tue, Apr 29th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

