* अभिमनोज
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के करीब कान्चा गाचीबोवली जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रवैया अपनाते हुए तेलंगाना सरकार को सख्त चेतावनी दी है.
खबरों की माने तो.... इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि- यदि जंगल दोबारा तैयार नहीं किया गया, तो तेलंगाना सरकार के अधिकारी जेल जा सकते हैं.
खबरें है कि.... इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि- पेड़ों की कटाई ऐसे समय पर की गई जब कोर्ट तीन दिन की छुट्टी पर था, ताकि कोई रोक न लग सके.
अदालत ने सवाल किया कि यदि आपका इरादा सही था, तो आपने पहले काम शुरू क्यों नहीं किया?
उल्लेखनीय है कि.... इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश दिया था कि वन क्षेत्र में यथास्थिति बनी रहे और कोई नया काम नहीं हो, बावजूद इसके, पेड़ों की कटाई की गई, जो आदेश का उल्लंघन है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... अदालत ने कहा कि- यदि आप अदालत की अवमानना से बचना चाहते हैं, तो जंगल को दोबारा तैयार करें, नहीं तो मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को अस्थायी जेल में भेजना पड़ सकता है.
इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2025 को तय की है, साथ ही, तब तक राज्य सरकार से स्पष्ट और व्यावहारिक पुनर्वनीकरण योजना पेश करने की उम्मीद व्यक्ति की है!
Supreme Court: यदि जंगल दोबारा तैयार नहीं किया गया तो तेलंगाना सरकार के अधिकारी जेल जा सकते हैं!
प्रेषित समय :20:24:58 PM / Thu, May 15th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर