अभिमनोज
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि- निजी सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए बाउंसर शब्द के इस्तेमाल का उद्देश्य जनता के मन में भय, चिंता पैदा करना है, जो किसी भी सभ्य व्यवस्था में अनुचित है.
खबरों की मानें तो.... ’बाउंसर’ शब्द पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि- इससे जनता के मन में डर पैदा होता है.
अदालत ने यह भी कहा कि- सुरक्षा एजेंसी या सुरक्षा गार्ड की सेवाएं लेने का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करना है, लेकिन जब ये नियोक्ता या कर्मचारी स्वयं को संविधान से बाहर का अधिकारी मानकर ‘‘अपराधी’’ बन जाते हैं और धमकी और अपने क्रूर-बल का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं, तो यह समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाता है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... एक निजी सुरक्षा एजेंसी संचालित करने वाले व्यक्ति की दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अनूप चिटकारा की एकल पीठ ने कहा कि- अदालत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि- याचिकाकर्ता ने संचालित सुरक्षा एजेंसी के नाम में ‘‘बाउंसर’’ शब्द का प्रयोग किया है.
अदालत ने इस चिंताजनक प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि- नियोक्ताओं और कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग ने एक साधारण नौकरी ‘‘बाउंसर’’ की आड़ में ‘‘आतंकित करने वाली और धमकाने वाली भूमिका’’ अपनानी शुरू कर दी है.
अदालत ने यह भी कहा कि- सरकार को भी पता है कि सुरक्षा एजेंसियां अपनी ताकत दिखाने और अपना प्रभाव दिखाने के लिए किस तरह से ‘‘बाउंसर’’ शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वह इस तरह के मुद्दे के प्रति ‘‘उदासीन और असंवेदनशील’’ बने रहना पसंद कर रही है.
अदालत का कहना है कि.... निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 का उद्देश्य निजी सुरक्षा एजेंसियों और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों का विनियमन करना है, निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम से ‘‘निजी सुरक्षा एजेंसी’’ और ‘‘निजी सुरक्षा गार्ड’’ की परिभाषाओं का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा, जिसमें सुरक्षा गार्ड को ‘‘बाउंसर’’ नहीं कहा गया है.
सुरक्षा एजेंसियों को निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम और पंजाब राज्य में पंजाब निजी सुरक्षा एजेंसी नियम, 2007 के अनुसार सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति करनी होगी!
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट: ’बाउंसर’ शब्द से जनता के मन में डर पैदा होता है, जो किसी भी सभ्य व्यवस्था में अनुचित है!
प्रेषित समय :21:13:21 PM / Thu, May 22nd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर