MP : लहार भिंड में डिप्टी रजिस्ट्रार ने कर दी फर्जी रजिस्ट्रियां, शासन को हुई राजस्व की हानि, ईओडब्ल्यू ने दर्ज की FIR

MP : लहार भिंड में डिप्टी रजिस्ट्रार ने कर दी फर्जी रजिस्ट्रियां, शासन को हुई राजस्व की हानि, ईओडब्ल्यू ने दर्ज की FIR

प्रेषित समय :17:47:18 PM / Tue, May 27th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, भिंड। एमपी के भिंड स्थित लहार में उप पंजीयक ने मनोज सिंहारे व अन्य ने विक्रय पत्रों के मुद्रांक व पंजीयन शुल्क की वसूली में अनियमितता कर शासन को 8 लाख 45 हजार 309 रुपए के राजस्व की हानि पहुंचाई। इस मामले में रविन्द्र कुशवाह निवासी लहार व बांकेबिहारी निवासी ग्राम बरुअनपुर जिला भिंड की शिकायत पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जांच करते हुए प्रकरण दर्ज किया है। 
                                    ईओडब्ल्यू ने जांच में पाया कि तत्कालीन उप पंजीयक मनोज सिंहारे द्वारा अपनी लहार पदस्थापना के दौरान संपादित विक्रय पत्रों में से शिकायत में उल्लेखित 7 विक्रय पत्रों के मुद्रांक व पंजीयन शुल्क में जानबूझकर कम वसूली कर शासन को 8 लाख 45 हजार 309 रुपए के राजस्व की हानि कारित की है। इसके साथ ही उप पंजीयक द्वज्ञक्रा तहसील लहार को नगर पालिका परिषद लहार घोषित होने की जानकारी के बाद भी तत्समय उपरोक्स दस्तावेजों पर प्रचचित प्रावधान लागू न करने व मूल दस्तावेजों को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को न भेजकर तथा कुछ आवासीय व व्यसायिक भूखंडो को कृषि भूमि दर्शाकर पंजीयन संपादित किया। उक्त रजिस्ट्रियों के संबंध में पंजीयन विभाग जिला पंजीयक भिंड द्वारा भी उप पंजीयक मनोज सिंहारे के खिलाफ पंजीयन शुल्क चोरी के आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। मध्यप्रदेश शासन को हुई आर्थिक हानि व कार्याे में हुई घोर अनियमितता पर उप पंजीयक लहार मनोज सिहारे व के्रतागण मदन मोहन शर्मा, श्रीमती उर्षा विश्वकर्मा, किरण वर्मा, मंगला वर्मा, मनोज गुप्ता, नीरज गुप्ता, फराह अली, अनीता परिहार व सेवा प्रदाता रोहित सक्सेना, सीमा कुशवाहा व अमर सिंह नरवरिया के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर इन सभी के खिलाफ धारा 420, 409, 120 बी भादवि व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 13 (1) सहपठित धारा 13 (2) का प्रकरण दर्ज किया गया है।  

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-