MP: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर FIR के खिलाफ हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप

MP: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर FIR के खिलाफ हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

प्रेषित समय :14:58:56 PM / Wed, Jun 18th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने खिलाफ दर्ज की गई दो FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों ही मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट का अंतिम निर्णय जल्द ही सामने आएगा.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री पटवारी की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में दलीलें पेश की, जबकि दोनों ही मामलों में आपत्ति जताने वाले पक्षों के अधिवक्ता भी कोर्ट में उपस्थित रहे. जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. पहला मामला अप्रैल 2024 का है. उस वक्त जीतू पटवारी झाबुआ में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया के साथ एक 11 वर्षीय आदिवासी रेप पीडि़ता के घर पहुंचे थे. मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने पीडि़ता की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर दी, जिससे उसकी पहचान उजागर हो गई. इस मामले में झाबुआ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं में FIR दर्ज की थी.

गांव में ही 14 से 18 वर्ष के दो किशोरों ने बच्ची से दुष्कर्म किया था. दोनों को भगाने में मदद करने वाले एक अन्य किशोर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. दूसरी FIR मई 2024 में ग्वालियर के डबरा थाने में दर्ज की गई. इसमें सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जीतू पटवारी को पूर्व मंत्री इमरती देवी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखा गया. पटवारी ने वीडियो में कहा था कि देखो ऐसा है अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है. जो अंदर चाशनी होती है, उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा. इस बयान को लेकर इमरती देवी ने डबरा थाने में आईपीसी व एससीध्एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर भाजपा ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. बैतूल के घोड़ाडोंगरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटवारी को काले झंडे दिखाए. वहींए इंदौर में भाजपा की महिला कार्यकर्ता जीतू के घर पर चूडिय़ां लेकर पहुंचीं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-