दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया, लगा जुर्माना, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब?

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया, लगा जुर्माना, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब?

प्रेषित समय :21:02:00 PM / Thu, Jul 3rd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से लागू हुए नए नियम के तहत 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सड़क पर चलने की स्वीकृति नहीं है, इसी नियम के मद्देनजर कथित तौर पर पेट्रोल पंप मालिक इन गाड़ियों को तेल नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन पर जुर्माना लगाया गया.
खबरों की मानें तो....   इसके बाद दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने अदालत में याचिका दाखिल की, नतीजे में अदालत ने दिल्ली सरकार और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
उल्लेखनीय है कि.... 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल न देने का निर्देश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से लागू कर दिया गया है, याचिकाकर्ताओं ने इन निर्देशों के पीछे की मंशा का समर्थन तो किया है, लेकिन यह भी कहा है कि- उनका विरोध इस बात को लेकर है कि पेट्रोल पंप मालिकों पर ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनके प्रवर्तन का उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई कि- पेट्रोल पंप संचालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192 के तहत कार्रवाई की जा रही है, जबकि यह धारा उनके ऊपर लागू ही नहीं होती, पेट्रोल पंप डीलरों को दिल्ली सरकार की ओर से लागू किए जा रहे निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है.
ऐसी स्थिति में यदि कोई अनजाने में भूल हो जाए, तो भी ऐसे मामलों में सजा दी जा रही है, इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि- एक पेट्रोल पंप पर हररोज करीब तीन हजार गाड़ियां तेल भरवाने आती हैं और कई बार एक साथ कई यूनिट से तेल दिया जाता है, ऐसे में गलती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा पेट्रोल पंप संचालक, जोकि निजी संस्थाएं हैं और जो तेल विपणन कंपनियों के साथ अनुबंध पर काम करते हैं, उन्हें कानून लागू करने की जिम्मेदारी सौंपना कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन है!
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-