अभिमनोज
बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और बहस के बाद अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि- वह पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने पर विचार करें.
खबरें हैं कि.... इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई 2025 तय की है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक नहीं लगाई है, कारण कि- याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम रोक की मांग नहीं की है.
इस मामले में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ का कहना है कि- हम संवैधानिक संस्था को वह करने से नहीं रोक सकते, जो उसे करना चाहिए. खबरों की मानें तो.... जहां अदालत ने चुनाव आयोग को अपना हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, वहीं याचिकाकर्ताओं को उसके एक सप्ताह बाद जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है.
खबरें यह भी हैं कि.... जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि- आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश के चुनाव से स्वतंत्र हो सकती है, जिस पर चुनाव आयोग के वकील का कहना था कि- प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, साथ ही, उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि- सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी को भी मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा!
बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण में आधार कार्ड को दस्तावेजों की सूची से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा!
प्रेषित समय :20:29:20 PM / Thu, Jul 10th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

