पलपल संवाददाता, ग्वालियर/चम्बल. एमपी के ग्वालियर व चम्बल संभाग में कुछ लोगों ने गिरोह बनाकर जीवन ज्योति योजना में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग कर 20 करोड़ से ज्यादा हड़पे है. इस मामले की शिकायत मिलने पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने करीब 10 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. गिरोह के सदस्यों द्वारा जीवित व्यक्ति को मृत व मृत व्यक्ति को जीवित बताकर करोड़ों रुपए हड़प रहे थे.
ईओडब्ल्यू इकाई ग्वालियर द्वारा जांच उपरांत पाया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार की महत्वाकंाक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है. जो समाज के गरीब व निम्न वर्ग के व्यक्तियों को प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु होने पर मात्र 436 रूपये प्रतिवर्ष प्रीमियम पर 18 वर्ष से 55 वर्ष के आयु के व्यक्तियों को 2 लाख रूपये का बीमा सुरक्षा प्रदान करती है और बैंकों एवं ऑनलाइन माध्यम से पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते है. बीमाधारक की मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये का भुगतान नॉमिनी के खाते में होता है. प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू द्वारा ग्वालियर/चम्बल संभाग में कार्यरत 8 बीमा कंपनियां न्यू इंडिया इंश्यारेंस कंपनी, स्टार यूनियन डाई-इची लाइफ इंश्योरेंस (शुड), भारतीय एक्सा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाईफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्सेस लाइफ इंश्योरेंस क ंपनी, यूनाटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी. इंडिया से वर्ष जनवरी 2020 से दिसम्बर 2024 तक 5 वर्ष अवधि के उन प्रकरणों की जानकारी हेतु पत्र लेख किया गया जिनका बीमा क्लेम 2,00,000/- रूपये नामिनी के खात े में भुगतान किया गया. प्रारंभिक तौर पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अभी तक 325 प्रकरण एवं एसबीआईलाइफ इंश्योरेंस द्वारा 679 प्रकरणों कुल 1004 क्लेम प्रकरणों के दस्तावेज जिनमें लगभग 20 करोड़ रूपये का भुगतान प्राप्त किया गया है, शेेष कंपनियों से जानकारी (रिकार्ड) प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही ह ै.
जिला ग्वालियर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस क ंपनी से प्राप्त 325 बीमा क्लेम प्रकरणों में से अभी तक 5 बीमा क्लेम प्रकरणों की जांच पूर्ण की गयी है. जिसमें पाया गया कि उक्त प्रकरणों में जीवित व्यक्तियों नदीम, इरशाद, नसीमा, सिमरन, कृष्णा शंखवार के जीवित रहते हुए फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र नगर निगम ग्वालियर से बनवाकर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से प्रत्येक प्रकरण में 2-2 लाख रूपये का बीमा क्लेम छलपूर्वक प्राप्त किया गया. प्राप्त साक्ष्य से आधार पर जिग्नेश प्रजापति, दीपमाला मिश्रा, विवेक दुबे, (कर्मचारी मैक्स लाइफ) एवं अन्य के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है.
अपराध विधि -इस संगठित गिरोह मे ं जिग्नेश प्रजापति, दीपमाला मिश्रा, विवेक दुब े एवं अन्य व्यक्ति सम्मिलित है ये जीवित व्यक्तियों को उनकी जानकारी के बिना उनके दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि ऋ ण का प्रलोभन देकर एवं दीपमाला मिश्रा द्वारा एंटी करप्शन फाउण्डेशन ऑफ वर्ड नामक संस्था से जुड़कर उक्त संस्था का सदस्य बनाये जाने का कहकर प्राप्त करते थे. इस कार्य हेतु गरीब एव कम पढ़े लिखे व्यक्तियों को ढूढते थे जिनका फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र नगर निगमग्वालियर से बनवाते थे एवं बैंक एकाउण्ट पासबुक, एटीएम, चैकबुक नामिनी के हस्ताक्षर कराकर स्वयं अपने पास रखते थे. क्लेम भुगतान होने पर चैक अथवा एटीएम के माध्यम से राशि स्वयं प्राप्त करते थे.
जिला मुरैना/भिण्ड-
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से प्राप्त 679 प्रकरणों में से भिण्ड एवं मुरैना जिलो के क्रमश: 5-5 बीमा क्लेम प्रकरणों की जांच पूर्ण की गयी, जिसमें पाया गया कि: जिला-मुरैना अरूण कुशवाह, राजाबेटी, सीमाबाई, कल्याण महौर, सुनीताबाई जिला-मुरैना की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी, उनको जीवित बनाकर उनका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पंजीकरण कर उनका पुन: फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाकर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से प्रत्येक प्रकरण मेें 2-2 लाख का बीमा क्लेम प्राप्त किया गया, उक्त कृत्य पर आरोपी मानसिंह कुशवाह, बल्लेश किरार (बीमा एजेंट), प्रदीप कुशवाह, रिंकू सिंह कुशवाह, सगुनी कुशवाह, सूरजराम कुशवाह (पंचायत सचिव) के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी एवं भ्रनिअ1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 का अपराध पंजीबद्ध किया गया ह ै.
जिला-भिण्ड-
बलवीर सिंह राठौर, लक्ष्मण श्रीवास (जिंदा), शशी विमल, मंजूबाई, अरविंद उक्त व्यक्तियों में से 4 की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी, उनको जीवित दर्शाकर उनका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पंजीकरण कर उनका पुन: फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं लक्ष्मण श्रीवास का जीवित रहते हुए फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाया जाकर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से 2-2 लाख रूपये का कुल-10 लाख रूपये का बीमा क्लेम नॉमिनी अथवा जीवित व्यक्ति की जानकारी के बिना प्राप्त किया गया. उक्त कृत्य पर आरोपी बालेन्द्र सिंह कुशवाह, सतीश परिहार, निखिल विमल,
भोलू सिंह एवं पंचायत सचिव सूरतराम कुशवाह व अन्य के विरूद्ध ईआ डब्ल्यू में धारा 420,467, 468, 471, 120बी एवं भ्रनिअ1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है.

