बेंगलुरु. कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बेंगलुरु की विशेष अदालत ने घरेलू सहायिका से रेप के मामले में प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपए का हर्जाना भी देने का आदेश दिया है. एक दिन पहले यानी शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया था. न्यायाधीश गजानन भट ने रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए पूर्व सांसद पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
घरेलू सहायिका ने पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार मामले दर्ज कराए थे. शुक्रवार को अदालत ने इन चारों मामले में रेवन्ना को दोषी करार दिया. पीड़िता की ओर से लगाए सभी आरोप अदालत में सही साबित हुए. इसके बाद न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने रेवन्ना को दोषी करा दे दिया था. आज अदालत ने सजा का ऐलान भी कर दिया है.
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 1632 पेजों की चार्जशीट पेश की थी. इसमें इलेक्ट्रॉनिक और ग़ैर-इलेक्ट्रॉनिक सबूत के साथ-साथ 183 डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए थे. इसके साथ-साथ इस मामले में पीड़िता के परिवार के साथ-साथ 26 गवाहों से पूछताछ हुई थी. अदालत ने इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने के लिए 2 मई से लगातार सुनवाई कर रही थी.

