पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के भोपाल-इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी बिना हैलमेट के दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. इस आशय का निर्णय सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने लिया है. कलेक्टर दीपक सक्सेना का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.
कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं. वे बिना आईएसआई मार्क हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल न दें. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह फैसला शहर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया है. प्रशासन का मानना है कि हेलमेट पहनने से दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों को कम किया जा सकता है.
लोगों को जागरूक किया जाएगा-
शुरुआत में प्रशासन का जोर लोगों को जागरूक करने पर होगा. लेकिन अगर लोग इस आदेश का पालन नहीं करते हैंए तो कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनके लिए मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है. इस नए आदेश से लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा. इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है. बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने का भोपाल में आदेश 1 अगस्त से लागू हो गया.
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