GST स्लैब में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ दो प्रमुख टैक्स दरें, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

GST स्लैब में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ दो प्रमुख टैक्स दरें

प्रेषित समय :15:41:36 PM / Thu, Aug 21st, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. आम लोगों को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के एक बड़े निर्णय को मंजूरी मिल गई है. जीएसटी दरों को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) ने 5% और 18% के दो स्लैब को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव के तहत, वर्तमान 4-स्लैब प्रणाली (5%, 12%, 18%, और 28%) को 2-स्लैब प्रणाली (5% और 18%) में बदला जाएगा. इस बदलाव का उद्देश्य जीएसटी संरचना को सरल बनाना और आम जनता के लिए रोज़मर्रा की वस्तुओं को अधिक किफायती बनाना है.

इन चीजों पर अब कम टैक्स लगेगा:
इस प्रस्ताव के लागू होने पर 12% और 28% के मौजूदा स्लैब वाली कई वस्तुएं 5% और 18% के नए स्लैब में आ जाएंगी, जिससे उनकी कीमतें कम होंगी.

12% से 5% टैक्स वाली वस्तुएँ
खाद्य पदार्थ और घरेलू सामान: सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां और कंडेंस्ड मिल्क.

इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण: कुछ मोबाइल फोन, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर, बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, और वैक्यूम क्लीनर.

पहनावा और जूते: ₹1000 से अधिक के रेडीमेड कपड़े और ₹500-1000 की रेंज वाले जूते.

अन्य: ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, साइकिल, बर्तन, और कृषि मशीनरी.

28% से 18% टैक्स वाली वस्तुएँ
इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण: टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, प्रिंटर और रेजर.

सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल: ब्यूटी प्रोडक्ट, मैनिक्योर किट, और डेंटल फ्लॉस.

अन्य: सीमेंट, चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, और टेम्पर्ड ग्लास.

आगे क्या होगा?
राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह द्वारा अनुमोदित यह प्रस्ताव अब जीएसटी काउंसिल के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा. जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगी और अंतिम फैसला लेगी. यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो यह भारत में जीएसटी प्रणाली के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव होगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-