सुप्रीम कोर्ट: बिहार के मतदाताओं की मदद के लिए राजनीतिक दलों को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट: बिहार के मतदाताओं की मदद के लिए राजनीतिक दलों को लगाई फटकार

प्रेषित समय :16:49:30 PM / Fri, Aug 22nd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की राजनीतिक पार्टियों को कड़ी फटकार लगाई है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत लगभग 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, लेकिन राजनीतिक दल और उनके बूथ स्तर एजेंट (बीएलए) प्रभावित मतदाताओं की मदद करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं.

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग ने अदालत के पहले दिए गए आदेश का पालन किया है. आयोग ने जिला स्तर पर हटाए गए मतदाताओं की सूची ऑनलाइन डाली है, सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं और नाम फिर से जोडऩे के लिए आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों को मान्य कर लिया है. बावजूद इसके राजनीतिक दलों की चुप्पी और निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया.

केवल दो ही आपत्तियां कराई गई दर्ज

अदालत ने बताया कि बिहार में 12 मान्यता प्राप्त दलों ने लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा बूथ स्तर एजेंट नियुक्त किए थे. इन एजेंटों का काम मतदाताओं की मदद करना था, लेकिन अब तक केवल दो ही आपत्तियां दर्ज कराई गईं. जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की कि ये एजेंट कर क्या रहे हैं? उनकी निष्क्रियता बेहद चौंकाने वाली है.

डेडलाइन बढ़ाने की मांग

सुनवाई में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर ने 1 सितंबर की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की, लेकिन अदालत ने फिलहाल इसे ठुकरा दिया. अदालत ने कहा कि यदि भारी संख्या में आवेदन आते हैं तो समयसीमा पर फिर विचार किया जाएगा. अब यह मामला 8 सितंबर को फिर से सुना जाएगा.

निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि 65 लाख मतदाताओं की सूची 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से बाहर की गई थी. इसमें नाम कटने के कारण भी बताए गए हैं, जैसे मृत्यु, निवास स्थान बदलना या नाम का दोहराव. आयोग ने बताया कि इन सूचियों को न सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर डाला गया है, बल्कि पंचायत भवनों, प्रखंड कार्यालयों और पंचायत दफ्तरों में भी चस्पा किया गया है, ताकि लोग आसानी से जानकारी हासिल कर सकें.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-