सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में फैसलों में देरी पर सख्त, कहा- हाईकोर्ट तीन महीने की समय-सीमा में फैसले सुनाए!

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में फैसलों में देरी पर सख्त, कहा- हाईकोर्ट तीन महीने की समय-सीमा में फैसले सुनाए!

प्रेषित समय :21:35:24 PM / Wed, Aug 27th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
अदालतों में कई बार कई मामले में सुनवाई के बाद महीनों तक फैसला सुरक्षित रखा जाता है, इससे न केवल न्याय में देरी होती है, वरन सभी पक्ष असमंजस की हालत में हैरान-परेशान होते रहते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल की अगुआई वाली बेंच ने ऐसे फैसलों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि- हाईकोर्ट में कई मामलों में सुनवाई के बाद महीनों तक फैसला सुरक्षित रखा जाता है, यदि तीन माह की समय-सीमा में फैसला नहीं हो पाता है, तो फिर संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दो हफ्ते का अतिरिक्त समय देंगे और यदि फिर भी फैसला नहीं हो पाता है, तो मामला किसी और बेंच को सौंपा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने महीनों फैसला सुरक्षित रखे जाने के मामले को चौंकानेवाली प्रथा करार देते हुए कहा है कि- ऐसी स्थिति में जो पक्षकार हैं, उनका न्यायिक प्रक्रिया से भरोसा उठने लगता है और इससे न्याय का असली मकसद विफल हो जाता है.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अदालत में बार-बार ऐसे मामले आते हैं, जहां हाईकोर्ट में तीन महीने से ज्यादा समय तक मामले में फैसला सुरक्षित रखा जाता है, यही नहीं, कई ऐसे भी मामले है, जिनमें सालभर बाद भी फैसला नहीं सुनाया जाता है, जबकि दोनों पक्षों की दलील हो चुकी होती है और फैसला सुरक्षित रखा जाता है, इसके अलावा, कई हाईकोर्ट में केवल अंतिम आदेश दे दिया जाता है, लेकिन कारण सहित पूरा फैसला काफी लंबे समय तक नहीं आता है.
तीन माह में फैसला सुनाने का यह आदेश राहतकारी है, इससे न केवल लोगों को समय पर न्याय मिलेगा, बल्कि न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा!
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-