जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर में राशन दुकानों में खाद्यान्न में बड़े घोटाला का पर्दाफाश हुआ है.कमिश्नर (फ़ूड) के निर्देश पर रुपए 2,20,12,460.00 मूल्य के खाद्यान्न की हेराफेरी कर धोखाधड़ी करने 11 राशन दुकान के 29 संचालकों और 4 शासकीय सेवक सहित 33 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है.
दरअसल ,उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 14701/2023 रामकिशोर काछी एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं एवं 20270/2023 राजू चौधरी एवं विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की 11 राशन दुकानों का खाद्य विभाग के अधिकारियों ने खाद्यान्न का स्टॉक एडजस्टमेंट कर दिया है. उसी आधार पर याचिकाकर्ताओं की राशन दुकानों के खाद्यान्न के स्टॉक का भी एडजस्टमेंट किया जाए. स्टॉक एडजस्टमेंट की कार्यवाही खाद्य संचालनालय से की जाती थी.
दुकानों का स्टॉक एडजस्टमेंट खाद्य संचालनालय द्वारा नहीं किया गया था. अत: कमिश्नर (फूड) द्वारा प्रकरण की जांच एनआईसी हैदराबाद से कराई गई. एनआईसी हैदराबाद द्वारा जांच कर कमिश्नर (फूड) को अवगत कराया कि जबलपुर जिले की 11 उचित मूल्य की दुकानों पर संचालित पीओएस मशीन / पोर्टल से दिनांक 31.08.2022, 05.09.2022, 29.09.2022, 31.10.2022 को एसीपीडीएस पोर्टल के स्टेट एडमिन लॉगिन का उपयोग करते हुए 391.780 मेट्रिक टन गेहूं, 338.789 मेट्रिक टन चावल, 3.027 मेट्रिक टन नमक और 0.97 मेट्रिक टन शक्कर का स्टॉक कम किया जाना पाया गया है.
स्टॉक कम करने के लिए, स्टेट एडमिन लॉगिन का उपयोग, आईपी एड्रेस क्रमांक 27.56.249.185 एवं 157.34.236.76 से किया गया है. आईपी एड्रेस क्रमांक 27.56.249.185 एवं 157.34.236.76 संचालनालय खाद्य की नहीं हैं और ना ही संचालनालय स्तर से उक्त उचित मूल्य दुकान का स्टॉक कम किया गया है. उक्त आईपी एड्रेस का उपयोग जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के यूजर आई.डी. जेएसओ 2363702 एवं जेएसओ 23637 के द्वारा किया जाता है.
स्पष्ट है कि इन यूजर आईडी (जेएसओ 2363702 एवं जेएसओ23637) द्वारा उक्त आईपी एड्रेस (27.56.249.185 एवं 157.34.236.76) का उपयोग करते हुए पीओएस मशीन पोर्टल से राशन सामग्री का स्टॉक कम किया गया है. आयुक्त, खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 5356/खाद्य/2024 भोपाल दिनांक 10.10.2024 द्वारा लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत आवंटित सामग्री के स्टॉक की अफरातफऱी कर अनाधिकृत लाभ अर्जित करने वालों की जांच कराई जाकर आरोपियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु कलेक्टर जबलपुर को निर्देशित किया गया.
कमिश्नर फूड द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में कलेक्टर जबलपुर द्वारा जांच दल का गठन किया गया. जांच दल द्वारा 2 सितंबर को लगभग 140 पृष्ठ की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. जांच में 11 राशन दुकान पर स्टॉक (मूल्य रुपये 2,20,12,460.00) की कमी सिद्ध पाई गई है. यह सिद्ध है कि राशन दुकान के संचालकों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक को वास्तविक हितग्राहियों को वितरण करने की बजाय रुपये 2,20,12,460.00 मूल्य के उक्त स्टॉक की अफरातफरी कर आपराधिक कृत्य कारित किया गया है.
राशन दुकान का नियमित निरीक्षण कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न और अन्य सामग्री का वितरण वास्तविक उपभोक्ताओं तक सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति नियंत्रक और संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की है. राशन दुकान पर भारी मात्रा में स्टॉक की कमी होने के बाद भी तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक और संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई.
एनआईसी हैदराबाद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त 11 राशन दुकान से स्टॉक की अफरातफऱी की गई मात्रा को, स्टेट एडमिन लॉगिन का उपयोग कर, दिनांक 31.08.2022, 05.09.2022, 29.09.2022 एवं 31.10.2022 को, पीओएस मशीन/पोर्टल से घटाया गया है. यह कृत्य जिस आईपी एड्रेस से किया गया है, घटना दिनांक को उक्त 11 राशन दुकान में से 09 दुकान के क्षेत्र का प्रभार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती भावना तिवारी और 02 दुकान क्षेत्र का प्रभार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती सुचिता दुबे के पास था. तत्समय जिला आपूर्ति नियंत्रक का कार्यभार श्रीमती नुजहत बानो बकाई के पास और ्रष्श्चस्रह्य पोर्टल के मैनेजमेंट का कार्य डीपीएमयू (डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) श्री अक्षय कुमार खरे के पास था.
स्टॉक की अफरातफरी की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने के लाभग्रहिता राशन दुकान के संचालकगण हैं, लेकिन शासकीय पोर्टल और जबलपुर नगर क्षेत्र के लिए उपयोग किए जा रहे आईपी एड्रेस पर राशन दुकान के संचालक की एक्सेस नहीं है. शासकीय पोर्टल और आईपी एड्रेस पर एक्सेस केवल कतिपय शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों तक सीमित है. अत: स्टॉक की अफरातफरी की गई मात्रा को पीओएस मशीन पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने का कृत्य उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाना संभव है, जिनके द्वारा पूर्व में उक्त आईपी एड्रेस को एक्सेस किए जाने की हिस्ट्री रही है. अत: प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उक्त चारों व्यक्तियों ने अनुचित लाभ अर्जित करने की दुर्भावना के साथ मिलीभगत कर स्टॉक की अफरातफरी की गई मात्रा को पीओएस मशीन पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने का कृत्य कारित किया है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक को वास्तविक हितग्राहियों को वितरण करने की बजाय रुपये 2,20,12,460.00 मूल्य के उक्त स्टॉक की अफरातफऱी करना और अफऱातफरी की गई मात्रा को पीओएस मशीन पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने का आपराधिक कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 कि कण्डिका 13(2) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 सहपठित धारा 7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है.
इनके खिलाफ एफआईआर
आकाश नेचलानी, विक्रेता, अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316326)
2. रामचरण विश्वकर्मा, सहायक विक्रेता अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316326)
3. कविता नेचलानी, अध्यक्ष, अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316326)
4. गुंजन वेदी, विक्रेता, पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार, (कोड क्रमांक 3316331)
5. विशाल बर्मन, पूर्व विक्रेता, पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार, (कोड क्रमांक 3316331)
6. प्रीति अवस्थी, अध्यक्ष, पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार, (कोड क्रमांक 3316331)
7. कपिल तिवारी, सहायक विक्रेता, नव शक्ति महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316332)
8. नीता तिवारी, अध्यक्ष, नव शक्ति महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316332)
9. नाजिया बेगम, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333)
10. अभिषेक पटेल, सहायक विक्रेता, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333)
11. सत्येन्द्र तिवारी, तत्कालीन सहायक विक्रेता, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333)
12. किरण जायसवाल, अध्यक्ष, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333)
13. आयूष चौधरी, सहायक विक्रेता, संत रविदास नगर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316396)
14. मीना चौधरी, अध्यक्ष, संत रविदास नगर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316396)
15. रामचरण विश्वकर्मा, विक्रेता, मां नर्मदेश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316395)
16. दिनेश नेचलानी, अध्यक्ष, मां नर्मदेश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316395)
17. अमर नाथ प्रधान, विक्रेता, नर्मदा उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316392)
18. पीयूष अवस्थी, अध्यक्ष एवं सहायक विक्रेता, नर्मदा उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316392)
19. राम अवतार विश्वकर्मा, विक्रेता, आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316311)
20. राहुल गुप्ता, नॉमिनी, आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316311)
21. हार्दिक धनोरिया, अध्यक्ष, आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316311)
22. गीता राजपूत, विक्रेता, शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316345)
23. राजेश कुशवाहा, सहायक विक्रेता, शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316345)
24. अंशु जायसवाल, अध्यक्ष, शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316345)
25. राजकुमार चौधरी, विक्रेता, एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316156)
26. इमरान मंसूरी, सहायक विक्रेता, एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316156) एवं विक्रेता, सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316162
27. कमर जहां मंसूरी, अध्यक्ष, एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316156)
28. मो अजहर, सहायक विक्रेता, सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316162
29. हामिद मंसूरी, अध्यक्ष, सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316162
30. भावना तिवारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, अनुविभाग गोरखपुर, जबलपुर
31. सुचिता दुबे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, अनुविभाग गोहलपुर, जबलपुर
32. अक्षय कुमार खरे, डीपीएमयू (डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, जबलपुर
33 . नुजहत बानो बकाई, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जबलपुर.




