एमपी के होमगार्डों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: अब खत्म की कॉल ऑफ प्रक्रिया, पूरे 12 माह मिलेगा काम

एमपी के होमगार्डों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: अब खत्म की कॉल ऑफ प्रक्रिया, पूरे 12 माह मिलेगा काम

प्रेषित समय :19:45:37 PM / Fri, Sep 26th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा होमगार्ड सैनिकों को बड़ी राहत दी है. मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सैनिकों की कॉल ऑफ प्रक्रिया को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही, यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार 2020 के कॉल ऑफ किए गए होमगार्ड का वेतन देने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सैनिकों को 12 माह काम और वेतन दोनों मिलेगा. बता दें कि प्रदेश के होमगार्ड सैनिक लंबे समय से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सैनिकों ने हाईकोर्ट में एक के बाद एक सैनिकों ने हाईकोर्ट में एक के बाद एक 500 याचिकाएं दायर की. . शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने होमगार्ड सैनिकों की याचिका पर सुनवाई की है.

दरअसल, एमपी में होमगार्ड यानि नगर सैनिकों को साल में 2 माह बिना वेतन दिए अवकाश दे दिया जाता था. जिसके खिलाफ हजारों होम गार्ड्स ने जबलपुर हाईकोर्ट में 500 याचिकाएं दायर की थीं.

अब पूरे 12 माह काम मिलेगा

होमगार्ड जवान की सेवा शर्तों में कॉल ऑफ की शर्त भी जुड़ी हुई होती है, मतलब इन्हें साल में 10 माह काम करना होता है और दो माह के लिए इन्हें छुट्टी दे दी जाती है. इस दौरान न तो होमगार्ड जवानों से काम करवाया जाता है, और ना ही उन्हें वेतन भत्ते मिलते हैं. अब होमगार्ड जवानों को 10 माह की जगह पूरे 12 माह काम मिलेगा और पूरे साल के वेतन और भत्ते दिए जाएंगे.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-