जबलपुर मेडिकल कॉलेज की तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक सहित 3 के खिलाफ FIR दर्ज, शासन को पहुंचाई 1.25 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति

जबलपुर मेडिकल कॉलेज की तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक सहित 3 के खिलाफ FIR दर्ज, शासन को पहुंचाई 1.25 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति

प्रेषित समय :21:10:48 PM / Tue, Sep 30th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कालेज में वर्ष 2012-13 में तत्कालीन फार्मासिस्ट द्वारा मेडीनोवा फर्मासुटिकल कम्पनी से क्रय की गई सामग्री में दवा क्रय निति वर्ष 2009 के प्रावधानों को अनदेखा कर 7.63 करोड़ की दवा एवं सर्जिकल सामग्री क्रय कर ली थी जिसमें फर्म को 1.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किये जाने के आरोप है. मामले की जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि जांच पर पाया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये संस्था में दवा एवं सर्जिकल सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में निविदा जारी की गई थी. निविदा मे प्रथम 05 निविदाकारों द्वारा सामग्री प्रदाय करने पर असहमति जताये जाने से अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर मे पदस्थ वित्त अधिकारी द्वारा एल-.01 से लेकर एल-05 तक के निविदाकारों की सिक्योरिटी डिपाजिट को राजसात करते हुये आगामी निविदा होने तक एल-06 निविदाकार मेसर्स मेडीनोवा से अनुबंध किये जाने एवं नये टेण्डर किये जाने का अभिमत दिया था.

जिसके आधार पर मेसर्स मेडीनोवा से दिनांक 18ण्10ण्2011 को अनुबंध निष्पादित किया गया व शेष एल-01 से लेकर एल-05 तक के निविदाकारों  की सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि राजसात की गई. आरोपी आरपी दुबे द्वारा 11 जनवरी 2012 को क्रय शाखा का प्रभार लिया गया. किंतु वित्त अधिकारी द्वारा दिये गये अभिमत को न मानते हुये वर्ष 2013 तक मेसर्स मेडीनोवा से दवायें तथा सर्जिकल सामग्री मंहगे दामों पर क्रय करते रहें. जबकि दवा क्रय किये जाने हेतु नवीन निविदाएं जारी की जानी थी. तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षकए चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर श्रीमती सविता वर्मा द्वारा मेसर्स मेडीनोवा को लाभ पंहुचाने की नियत से अनुबंध में अनुबंध की समाप्ति तिथि उल्लेखित नही की गई.

जिससे शासन को मेसर्स मेडीनोवा से क्रय की गई दवा एवं सर्जिकल सामग्री मे 1.25 करोड़ का अधिक भुगतान कर दिया. अत: तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर श्रीमती सविता वर्मा, आरपी दुबे, फार्मासिस्ट चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर द्वारा मेसर्स मेडीनोवा मे साथ आपराधिक षडयंत्र रचकर व उपरोक्त दोनो लोकसेवकों द्वारा मेसर्स मेडीनोवा को अवैध लाभ पंहुचाने की नियत से व पद का दुरुपयोग कर शासन को 1.25 करोड़ रुपये की हानि कारित करना प्रमाणित पाये जाने तीनों के खिलाफ धारा 409, 120बी, भादवि एवं 7 सी भ्रनिअ संशोधित 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

इनपर दर्ज ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया प्रकरण-
-श्रीमती सविता वर्मा, तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर
-आरपी दुबे फार्मासिस्ट चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर
-संचालक मेसर्स मेडीनोवा फार्मासुटिकल एण्ड सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूटर, नेपियर टाउनए गुडविल काम्प्लेक्स के सामने जबलपुर

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-