इंदौर. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) इंदौर द्वारा सहायक राजस्व अधिकारी व प्रभारी बिल कलेक्टर (राजस्व विभाग), नगर निगम इंदौर को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से नगर निगम में हड़कंप की स्थिति रही.
ईओडबलू के मुताबिक शिकायतकर्ता संतोष सिलावट पिता श्री हरि सिलावट, निवासी गीता नगर इंदौर द्वारा 1 अक्टूबर 2025 को को पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू इंदौर को शिकायत की गई थी कि, आवेदक का गोदाम निगम के राजस्व अधिकारी द्वारा नोटिस चस्पा किया जाकर सील कर दिया गया था. उक्त सील गोदाम को खोलने हेतु पुनीत अग्रवाल, सहायक राजस्व अधिकारी नगर पालिका निगम जोन-19 एवं रोहित साबले, प्रभारी बिल कलेक्टर, राजस्व विभाग, नगर पालिका निगम, जोन क्रमांक 19 द्वारा 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई.
उक्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुए ईओडब्ल्यू इंदौर द्वारा अरोपी पुनीत अग्रवाल, सहायक राजस्व अधिकारी नगर पालिका निगम जोन-19, एवं रोहित साबले, प्रभारी बिल कलेक्टर, राजस्व विभाग, नगर पालिका निगम, जोन क्रमांक 19 के विरूद्ध कार्यवाही की रणनीति तैयार कर विशेष दल का गठन किया गया. सूचना में पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध होने पर ट्रैप टीम को कार्यवाही हेतु दल रवाना किया गया.
मौके पर कार्यवाही शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत देने के उपरांत पूर्व से तय संकेत दिखा कर ईओडब्ल्यू इंदौर की टीम को सूचित किया गया, जिस पर तत्काल टीम द्वारा दोनों आरोपियों को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों हिरासत में लिया गया है.
एफआईआर आरोपी द्वारा शासकीय कार्य करने के एवज में रिश्वत मांगने एवं लेने के तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्य होने तथा मौके पर रंगे हाथों पकड़े जाने के साक्ष्य के आधार पर धारा 7 भ्र0नि0अ0 एवं 61(2) बीएनएस 2023 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है.
ईओडब्यूक इंदौर की टीम द्वारा मौके पर कार्यवाही की जा रही है, दल में श्री कन्हैयालाल दांगी, उप पुलिस अधीक्षक, संजय द्विवेदी, निरीक्षक, श्री कैलाशचन्द्र पाटीदार, निरीक्षक, श्री आमोद सिंह राठौर, निरीक्षक, श्री हरीश वर्मा, श्री स्वतंत्र कुमार गौतम, श्री अजय चौबे, श्री अजय सोलंकी, श्री विशाल कुमार भायरे, श्री प्रदीप मिश्रा, श्रीमती नीलम कुशवाह, श्री योगेन्द्र ठाकुर, एवं श्री राहुल सिंह सम्मिलित हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

