एमपी में छात्र-संघ चुनाव न कराने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, छात्रों से शुल्क वसूला जा रहा, कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा

एमपी में छात्र-संघ चुनाव न कराने पर हाईकोर्ट में सुनवाई

प्रेषित समय :15:33:58 PM / Thu, Oct 30th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के आश्वासन के बावजूद प्रदेश में अब तक छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं. इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी.

एमपी के कॉलेजों में 2017 से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं. हाल ही में जबलपुर प्रवास पर आए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि जल्द चुनाव कराए जाएंगे. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस पर जबलपुर के गोहलपुर निवासी अदनान अंसारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. याचिकाकर्ता ने कहा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय लिंगदोह समिति की सिफारिशों के बावजूद चुनाव नहीं करा रहे हैं.

जो संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षरदीप उपस्थित हुए. उन्होंने बेंच को बताया कि एक ओर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर छात्रों से छात्र संघ शुल्क वसूला जा रहा है जो पूरी तरह अवैधानिक है. सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दो सप्ताह की मोहलत दी. अदालत ने साफ किया कि अगली सुनवाई में सरकार को इस संबंध में स्पष्ट स्थिति पेश करनी होगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-