जबलपुर. पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक फिर एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे है. अब्दुल रज्जाक की याचिका में संजय पाठक को पक्षकार बनाया है. इस मामले की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने संजय पाठक को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव से फर्जी केस में संजय पाठक ने उन्हे फंसाया है. खनन कारोबार की प्रतिस्पर्धा में लगातार परेशान किया जा रहा था. हाईकोर्ट ने संजय पाठक से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है. 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने अब्दुल रज्जाक से पूछा था जिस विधायक और खनन कारोबारी पर वे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें नामजद पक्षकार क्यों नहीं बना रहे हैं. मामले पर रज्जाक की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर विधायक संजय पाठक को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी गई. जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की खंडपीठ ने आवेदन स्वीकार करते हुए विधायक को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि जब अब्दुल रज्जाक अगस्त 2021 से लगातार जेल में बंद था, तो उस दौरान उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में आपराधिक प्रकरण कैसे दर्ज कर लिए गए. अब्दुल रज्जाक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली, शारिक अकील फारुकी व अमित रायजादा ने बताया कि विधायक के दबाव में सरकार द्वारा उनके मुवक्किल को लगातार परेशान किया जा रहा है. दलील दी गई कि रज्जाक के खिलाफ दर्ज कई मामलों में अभी तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है. जैसे ही एक मामले में जमानत मिलती है, उसी समय दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है. यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ छलावा है.
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