मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, रेल ट्रैक पर मौत होने पर रेलवे होगा जिम्मेदार..!

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, रेल ट्रैक पर मौत होने पर रेलवे होगा जिम्मेदार..! 

प्रेषित समय :15:24:11 PM / Wed, Nov 12th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि यदि रेलवे टै्रक पर अनाधिकृत पहुंच रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते तो पटरी पार करते वक्त हुई मौतों के लिए रेलवे जिम्मेदार होगा. कोर्ट ने रेलवे दावा अधिकरण भोपाल के उस फैसले को खारिज कर दिया है. जिसमें कहा गया था कि मृतक ट्रेन में सवार नहीं थे, इसलिए रेलवे मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं.

अप्रैल वर्ष 2011 में सतना के मैहर में 3 साल का बच्चा राजेश रेलवे ट्रैक पर चला गया था. उसे बचाने के लिए लोली बाई व इंद्रमती नाम की दो महिलाएं भी पटरी पर पहुंच गईं. तीनों ट्रेन की चपेट में आकर मारे गए. मृतकों के परिजन रामावतार प्रजापति, सलिता प्रजापति व अन्य ने रेलवे दावा अधिकरण के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. अधिकरण ने दावा यह कहकर खारिज कर दिया था कि मृतक ट्रेन में नहीं चढ़े थे.

इसलिए रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती. जस्टिस हिमांशु जोशी ने कहा कि अगर रेलवे प्लेटफॉर्म या ट्रैक पर फेंसिंग, बैरिकेड या घोषणाओं जैसे जरूरी सुरक्षा उपाय नहीं करता तो वह यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि पीडि़त ने अनधिकृत रूप से पटरी पार की. ऐसा करना रेलवे की लापरवाही और उसके वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन है. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब रेलवे को मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना होगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-