जबलपुर. एमपी के कटनी स्थित विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों से 443 करोड़ रुपए की वसूली के मामले को लेकर विधानसभा में सीएम डॉण् मोहन यादव ने जवाब दिया है. कांग्रेस विधायक डॉ हीरालाल अलावा के सवाल पर खनिज विभाग ने विधानसभा में पूछे गए प्रश्न क्रमांक 685 के उत्तर में जबलपुर जिले में बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन और राजस्व के नुकसान के मामले पर जवाब दिया. खनिज साधन विभाग ने स्वीकार किया है कि जबलपुर जिले की चार कंपनियों द्वारा निर्धारित स्वीकृति सीमा से अधिक रेत का उत्खनन किया गया.
खनिज विभाग ने बताया कि कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल ने रिपोर्ट के आधार पर आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन ग्राम टिकरिया, नीलिमा मिनरल्स ग्राम दुबियारा,नीलिमा मिनरल्स ग्राम अगरिया, पैसिफिक एक्सपोर्ट ग्राम झिठी कुल 4,43,04,86,890 की वसूली निर्धारित की गई है. जबलपुर कलेक्टर द्वारा 10 नवंबर 2025 को जारी आदेशों (जिनकी प्रति विधायक को दी गई) में स्पष्ट है कि इन सभी आदेशों में कलेक्टर ने कंपनियों को 15 दिनों में वसूली जमा करने के निर्देश दिए हैं.
अन्यथा भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. विधानसभा में सरकार का जवाब, कड़ी कार्रवाई की जा रही है. खनिज विभाग द्वारा विधानसभा सचिवालय को दिए गए लिखित उत्तर में कहा गया है कि जांच दल द्वारा तैयार अतिरिक्त उत्खनन रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है. संबंधित कंपनियों को वसूली आदेश जारी किए जा चुके हैं. वसूली राशि जमा न करने पर नियम 216 (खनिज नियम 2019) तथा भू-राजस्व संहिता के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी. खनिज विभाग ने कहा है कि 15 दिनों की समय-सीमा के बाद वसूली न होने पर बैंक खातों की कुर्की, मशीनरी जब्ती, और पट्टा निरस्तीकरण की प्रक्रिया लागू की जाएगी. पूरे मामले की पुन: जांच भी की जाएगी ताकि जिले में भविष्य में ऐसा न हो.

