जयपुर (व्हाट्सएप- 8875863494). कंज्यूमर कनफेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव निरंजन द्विवेदी ने कहा है कि उपभोक्ता हितों संरक्षण के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण है और उपभोक्ताओं को अपने अधिकार व कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के साथ ही समस्या की स्थिति में अधिकारों के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके l द्विवेदी देश की अग्रणी उपभोक्ता संस्था कैंस के मुख्यालय गंगवाल पार्क में कानून के विद्यार्थियों हेतु संचालित इंटर्नशिप कार्यक्रम में मौजूद संभागियों को संबोधित कर रहे थे l
द्विवेदी ने उपभोक्ता संरक्षण कानून तथा इसमें हुए संशोधन, गारंटी, वारंटी, मिलावट, मानक चिन्ह, बाजार व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषय, खरीदारी के दौरान बरती जाने वाली सावधानी से लेकर उपभोक्ताओं को शोषण की स्थिति में की जाने वाली कानूनी प्रक्रिया तथा उपभोक्ता हित जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ता बाजार में खरीदारी के दौरान जागरूक रहे और किसी तरह का लिहाज ना कर अपने हितों का संरक्षण करने के लिए सावधानी से खरीदारी करें यह सबसे महत्वपूर्ण है l द्विवेदी ने उपभोक्ता मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रकाश डाला और संभागियों की शंकाओं का समाधान किया l
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीसीआई के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमेश ओझा ने उपभोक्ता हितों को लेकर संचालित विभिन्न कार्यक्रम व योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा है संरक्षण के लिए प्रवर्तित कार्यक्रमों की जानकारी दी l
सीसीआई के प्रदेश महासचिव जीके गौड़ ने कहा कि बाजार व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है उपभोक्ता की जागरूकता, यदि हम सतर्क नहीं है तो शोषण तय है इस मूल मंत्र के साथ कार्य करें l
सीसीआई के निदेशक कैलाश कुमावत ने आरंभ में कानून विद्यार्थियों के इंटर्नशिप कार्यक्रम की जानकारी दी तथा आयोजन के दौरान अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलनकारी तथा कंज्यूमर मैन ऑफ इंडिया डॉ अनंत शर्मा सहित विषय के प्रमुख विशेषज्ञ द्वारा प्रदत मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला.

