जबलपुर/ कटनी. एमपी के कटनी स्थित विजयराघवगढ़ से विधायक संजय पाठक से जुड़ी 1135 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जबलपुर सहित 4 जिला कलेक्टर्स को फिर से रिमाइंडर नोटिस जारी किया है.
आयोग ने कटनीए जबलपुरए सिवनी और उमरिया के कलेक्टर्स से 30 दिनों के भीतर जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है. आज कटनी प्रशासन को नोटिस मिला है. यह पूरा प्रकरण कटनी जिले के समाजसेवी दिव्यांशु अंशु मिश्रा की शिकायत पर आधारित है. जो उन्होंने 3 जून 2025 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक संजय पाठक ने आदिवासी नत्थू कोल, राकेश सिंह गौंड व रघुराज सिंह गौंड के नाम पर डिंडौरी, सिवनी, जबलपुर, कटनी व उमरिया जिलों में कुल 1135 एकड़ कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त की गई है. इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 15 सितंबर 2025 को पांचों संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को पहला नोटिस जारी किया था.
आयोग ने नोटिस में विशेष रूप से इन आदिवासी व्यक्तियों की आर्थिक स्थितिए उनके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई और खरीदी गई भूमि से संबंधित अन्य पहलुओं पर जानकारी मांगी थी. पहले नोटिस के बावजूद संबंधित कलेक्टर्स ने आयोग को जानकारी नहीं भेजी. आयोग ने सभी कलेक्टर्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अगले 30 दिवस के अंदर जनवरी 2026 की शुरुआत तक इस पूरे मामले से संबंधित समस्त दस्तावेज और रिपोर्ट पेश करें.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

