मंडला. एमपी के मंडला स्थित नेशनल पार्क कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र स्थित पर्यटन ज़ोन में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह निर्णय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा 17 नवंबर, 2025 को पारित एक आदेश के अनुपालन में लिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि टाइगर रिजर्व के कोर हैबिटेट के पर्यटन क्षेत्रों में मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए. इस आदेश के तहत अब पर्यटक, गाइड, वाहन चालक, नेचरलिस्ट, होटल संचालक व जिप्सी चालक कोर ज़ोन में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे. इस फैसले से पर्यटकों में निराशा है.
कई पर्यटकों का कहना है कि उनके पास महंगे कैमरे नहीं होते और वे अपने परिवार के साथ पार्क में बिताए गए यादगार पलों को मोबाइल फोन के जरिए फोटो और वीडियो में कैद करते थे. पर्यटकों के अनुसार कान्हा की यात्रा जीवन भर की याद होती है और मोबाइल ही इन यादों को सहेजने का एकमात्र साधन था. कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ ने निर्देश जारी किए थे. इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए पार्क के कोर पर्यटन क्षेत्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित किया गया है.
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