जबलपुर. बच्चों को एलर्जी में दिए जाने वाले अल्मॉन्ट किड सिरप में वही इंडस्ट्रियल केमिकल मिला जो कोल्ड्रिफ कफ सिरप में मौजूद था. यानी खराब एथलीन ग्लायकॉलए इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से गाडिय़ों के कूलेंट में किया जाता है. यही केमिकल छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के पीछे की वजह था. जिसने मध्यप्रदेश के 25 से ज्यादा मासूमों की जान ले ली.
मध्यप्रदेश ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह तेलंगाना सरकार के बैन के बाद नोटिस सभी राज्यों के पास आ गया था. इसके बाद इसे आगे बढ़ाते हुए हमने राज्य के हर जिले में मौजूद ड्रग इंस्पेक्टर को जानकारी भेजी है. साथ ही संबंधित सिरप को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पूरे राज्य में यह प्रक्रिया चल रही है. मध्यप्रदेश सरकार ने अल्मॉन्ट किड सिरप को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है. जबलपुर में भी ड्रग इंस्पेक्टर ने सभी मेडिकल शॉप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं पर इस सिरप को रखा है तो उसे जमा कर दें. हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि अभी तक जिले में स्टाक होने की जानकारी नहीं मिली है.
गौरतलब है कि कुछ माह पहले छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप में केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाए जाने के बाद कई बच्चों की मौत हो गई थी. अब एक और दवा में खतरनाक केमिकल मिला है. तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन ने बच्चों को दी जाने वाली अल्मॉन्ट.किड सिरप पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. विभाग ने इस संबंध में अर्जेंट एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि इस सिरप में इथाइलीन ग्लाइकॉल नामक अत्यंत जहरीला रसायन पाया गया है. यह कार्रवाई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्राप्त लैब रिपोर्ट के आधार पर की गई है.
बिहार की कंपनी के बैच पर रोक-
तेलंगाना सरकार की रिपोर्ट में यह भी पुष्टि हुई है कि बिहार स्थित कंपनी ष्ट्रिडस रेमेडीजष् द्वारा निर्मित बैच नंबर एएल-24002 की यह दवा मिलावटी और जानलेवा है. यह सिरप आमतौर पर बच्चों में एलर्जी, फीवर व अस्थमा के इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है. मामला सामने आने के बाद जबलपुर और आसपास के जिलों का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग भी अलर्ट मोड पर है. दवा के विक्रय पर रोक लगाने के लिए दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं. हालांकि संबंधित दवा का कोई स्टॉक फिलहाल किसी के पास नहीं मिला है.
बिहार के हाजीपुर में बना है सिरप-
जबलपुर केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन के पूर्व सचिव चंद्रेश जैन ने बताया कि अल्मॉन्ट सिरप का बैच नंबर एएनल-24002ए जिसे प्रतिबंधित किया गया हैए जबलपुर के किसी भी मेडिकल स्टोर या आसपास के जिलों में फिलहाल उपलब्ध नहीं है. उन्होंने बताया कि एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि किसी दुकान पर यह सिरप मौजूद होए तो उसे तुरंत सरेंडर कर दिया जाए. ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र जैन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से निर्देश मिले हैं कि जिले की हर मेडिकल शॉप पर जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं अल्मॉन्ट सिरप की बिक्री नहीं हो रही है.

