जबलपुर. एमपी की राजधानी भोपाल में नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है. जिसमें उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना गया था.
हाईकोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने भोपाल नगर निगम को अवैध निर्माण गिराने के मामले में दोषी ठहराया था. कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जो कानून के राज के खिलाफ माना गया. यह आदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने मार्लिन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड बनाम नगर निगम भोपाल मामले में दिया था.
सिंगल बेंच ने आयुक्त संस्कृति जैन को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 फरवरी 2026 को सजा सुनाने के लिए सुनवाई तय की थी. भोपाल नगर निगम ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में मामला उठाया. शुक्रवार को हुई सुनवाई में बेंच ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की.
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