रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने मांस और मटन की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार मार्च महीने में तीन अलग-अलग दिनों पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखा जाएगा.
नगर निगम प्रशासन ने बताया कि 20 मार्च को चेट्रीचंड, 27 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा. इन दिनों शहर की सभी मांस की दुकानें, चिकन सेंटर और पशुवध गृह पूरी तरह से बंद रहेंगे.
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. साथ ही निगम के सभी जोन अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.
नगर निगम ने होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित दिनों में मांस या मटन परोसना और बेचना पूरी तरह से वर्जित रहेगा. यदि कोई भी प्रतिष्ठान आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसका सामान जब्त किया जाएगा और संबंधित संचालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
निगम प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय शहर में धार्मिक आस्था और परंपराओं का सम्मान बनाए रखने तथा त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. अधिकारियों ने व्यापारियों और नागरिकों से आदेश का पालन करने की अपील भी की है.
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