जबलपुर. एमपी के जबलपुर में भू-राजस्व वसूली में प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में गोरखपुर स्थित होटल गुलजार और हवाबाग स्थित मेथोडिस्ट चर्च की संपत्ति कुर्क कर ली गई है. इन संपत्तियों पर डायवर्सन का 23ण्50 लाख रुपए शुल्क बकाया है.
प्रशासन ने दोनों संपत्तियों के क्रय-विक्रय, अनुबंध और किसी भी प्रकार के लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. यदि निर्धारित समय-सीमा में बकाया राशि जमा नहीं की जाती है. तो प्रशासन इन संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई करेगा. राजस्व विभाग के अनुसार अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत ने हाल ही में राजस्व वसूली समीक्षा बैठक में बड़े बकायादारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
इन निर्देशों के बाद गोरखपुर एसडीएम अनुराग सिंह के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई. एसडीएम अनुराग सिंह ने बताया कि गोरखपुर स्थित होटल गुलजार के संचालक संजय भाटिया और गुलजारी लाल भाटिया पर व्यावसायिक उपयोग में लाई जा रही भूमि के लिए 8 लाख 50 हजार रुपए की डायवर्सन राशि बकाया थी. मांग पत्र जारी होने और समयावधि पूरी होने के बाद भी यह राशि जमा नहीं की गई थी.
चर्च पर 15 लाख कर डायवर्सन शुल्क बकाया-
हवाबाग स्थित मेथोडिस्ट चर्च पर 15 लाख रुपए की डायवर्सन राशि बकाया थी. लंबे समय से भुगतान न होने के कारण चर्च की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि जमा न होने की स्थिति में कुर्क संपत्तियों की नीलामी कर राजस्व वसूला जाएगा. गोरखपुर तहसील क्षेत्र के अन्य बड़े बकायादारों की सूची भी तैयार की जा रही है और उनके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

