गांधीनगर. गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बिल पेश किया गया है. यह विधेयक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसमें विवाह, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया है.
यह बिल राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के करीब एक सप्ताह बाद पेश किया गया है. समिति ने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद यूसीसी लागू करने के लिए सुझाव दिए थे, जिनके आधार पर इस विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है.
प्रस्तावित कानून के तहत राज्य में अलग-अलग समुदायों के लिए लागू व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने की योजना है. इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करना बताया गया है. खास तौर पर विवाह पंजीकरण, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को लेकर स्पष्ट नियम बनाने पर जोर दिया गया है.
बिल में लिव-इन संबंधों को भी कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे ऐसे संबंधों में रहने वाले लोगों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित किया जा सके. इसके अलावा विवाह और तलाक की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में भी प्रावधान शामिल किए गए हैं.
राज्य सरकार का कहना है कि यूसीसी से सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न समुदायों के बीच कानूनी असमानताओं को दूर किया जा सकेगा. वहीं, यह भी तर्क दिया गया है कि इससे महिलाओं और कमजोर वर्गों को अधिक सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे, क्योंकि वर्तमान में अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के चलते कई बार उनके अधिकार प्रभावित होते हैं.
हालांकि, इस विधेयक को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज होने की संभावना है. कुछ वर्ग इसे समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं में हस्तक्षेप के रूप में देख सकते हैं.
फिलहाल, बिल के पेश होने के साथ ही गुजरात में यूसीसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. आने वाले दिनों में इस पर विस्तृत बहस और संशोधन की प्रक्रिया के बाद इसे पारित किए जाने की संभावना है. यह कदम देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.
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