जबलपुर. एमपी में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ आदेश जारी कर दिया है. इसके मुताबिक इस बार घरेलू गैर-घरेलू, औद्योगिक और कृषि सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं.
नए टैरिफ आदेश में लो टेंशन उपभोक्ताओं को राहत मिली है. जिनके लिए न्यूनतम शुल्क समाप्त कर दिया गया है. इससे छोटे और कम खपत वाले उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले की तरह स्लैब सिस्टम लागू रहेगा. जिसमें कम खपत पर कम और अधिक खपत पर ज्यादा दर से बिल लिया जाएगा. वहीं गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लोड और खपत के आधार पर रेट लगेगा.
इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए स्थायी शुल्क और ऊर्जा शुल्क अलग.अलग तय किए गए हैं जबकि कृषि उपभोक्ताओं को चरणबद्ध दरों के अनुसार बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भी नए टैरिक आदेश में विशेष प्रावधान किए गए हैं. ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी जबकि अन्य समय में 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

