बरगी डेम क्रूज हादसा, हाईकोर्ट ने की जनता से अपील, सबूत हों तो आयोग को दें

बरगी डेम क्रूज हादसा, हाईकोर्ट ने की जनता से अपील, सबूत हों तो आयोग को दें

प्रेषित समय :16:02:05 PM / Wed, May 13th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. एमपी के जबलपुर में बरगी डेम में हुए क्रेज हादसे को लेकर जांच अब सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी. मंगलवार को हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान आम जनता से भी आगे आने की अपील की. कोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी, पीडि़त परिवार या आम नागरिक के पास हादसे से जुड़े फोटो, वीडियो या अन्य साक्ष्य हैं, तो वे जांच आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं.

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए यह टिप्पणी की. मामले में दायर तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए सभी याचिकाओं का निराकरण कर दिया. सरकार ने कोर्ट को बताया कि हादसे की निष्पक्ष जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया जा चुका है. इसके साथ एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है,

जिसे तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी. कोर्ट को यह भी बताया गया कि सुरक्षा ऑडिट पूरा होने तक पूरे प्रदेश में क्रूज और बोट क्लबों के संचालन पर रोक लगा दी गई है. आयोग यह जांच करेगा कि एमपी टूरिज्म और संबंधित अधिकारियों से कहां चूक हुई और किन तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ. याचिकाकर्ता पुष्पा तिवारी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोपेश यश तिवारी ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. गौरतलब है कि 30 अप्रैल की शाम बरगी डैम में क्रूज डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई थी. इनमें 8 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे. करीब 60 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव निकाले गए थे. हादसे में 28 लोगों को तट पर काम कर रहे जल निगम के इंटेकवेल के 22 से अधिक मजदूरों ने बचाया था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-