जबलपुर: पार्षद अयोध्या तिवारी पर 12 हजार वर्ग फीट जमीन कब्जाने का आरोप, हाईकोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश

जबलपुर: पार्षद अयोध्या तिवारी पर 12 हजार वर्ग फीट जमीन कब्जाने का आरोप, हाईकोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश

प्रेषित समय :17:14:20 PM / Sat, May 16th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर में कथित सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की डिवीजऩ बेंच ने कहा है कि यदि संबंधित भूमि सरकारी पाई जाती है, तो 22 जून 2026 तक अतिक्रमण हटाया जाए. अगली सुनवाई 25 जून को होगी.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जयदीप शाह की ओर से अधिवक्ता प्रियंकुश जैन उपस्थित हुए. राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने पक्ष रखा. वहीं हस्तक्षेपकर्ता अमित जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सौरभ सुन्दर उपस्थित हुए.

स्थानीय पार्षद पर कब्जे का आरोप

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सतीश वर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जयदीप शाह के मकान के सामने लगभग 12 हजार वर्गफीट भूमि स्थित है, जो सरकारी जमीन है. आरोप लगाया गया कि स्थानीय पार्षद अयोध्या तिवारी ने इस जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है. याचिका में यह भी कहा गया कि इस संबंध में राज्य सरकार और नगर निगम को शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

हाईकोर्ट ने दिए स्पष्ट निर्देश

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता तीन दिनों के भीतर कलेक्टर जबलपुर और नगर निगम कमिश्नर को आवेदन देता है, तो अधिकारी पहले यह जांच करेंगे कि संबंधित भूमि वास्तव में सरकारी है या नहीं? अदालत ने कहा कि यदि जांच में भूमि सरकारी पाई जाती है, तो प्रशासन 30 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे. मामले में दायर संशोधन आवेदन का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 25 जून 2026 निर्धारित की है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-