सेवाओं में देरी अधिकारियों को पड़ी भारी, जबलपुर कलेक्टर ने आठ अधिकारियों-कर्मचारियों पर लगाया अर्थदंड

सेवाओं में देरी अधिकारियों को पड़ी भारी, जबलपुर कलेक्टर ने आठ अधिकारियों-कर्मचारियों पर लगाया अर्थदंड

प्रेषित समय :18:28:23 PM / Fri, Jun 26th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले आठ अधिकारियों और कर्मचारियों पर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सख्त कार्रवाई की है. कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर 250 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का अर्थदंड अधिरोपित किया है. सभी पर लगाए गए अर्थदंड की कुल राशि 9 हजार 500 रुपये है.

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दंडित अधिकारी और कर्मचारी पांच दिवस के भीतर साइबर ट्रेजरी के माध्यम से अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा करें तथा उसकी रसीद की प्रति लोक सेवा प्रबंधन विभाग में प्रस्तुत करें. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से यह राशि वसूल की जाएगी.

प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है. जिन मामलों में नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं, उनमें विलंब की अवधि के आधार पर अर्थदंड निर्धारित किया गया है. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी.

कार्रवाई के तहत रांझी के नायब तहसीलदार आदर्श जैन पर दो प्रकरणों में कुल 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. नगर निगम जबलपुर के स्वास्थ्य अधिकारी अभिनव मिश्रा पर 17 प्रकरणों में सबसे अधिक 5 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है.

इसी प्रकार जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत भीटा खुर्द के सचिव युगल किशोर पटेल पर एक प्रकरण में 250 रुपये, ग्राम पंचायत गौरा नेगई के सचिव ओमकार सिंह पर एक प्रकरण में 500 रुपये तथा जनपद पंचायत कुंडम की ग्राम पंचायत डबराकलां के सचिव भोला सिंह तेकाम पर चार प्रकरणों में कुल 2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.

इसके अलावा ग्राम पंचायत डोली के सचिव करण सिंह पर एक प्रकरण में 750 रुपये, ग्राम पंचायत मडई कलां के सचिव राम प्रसाद तिलगाम पर एक प्रकरण में 250 रुपये तथा जनपद पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत हरदुली के सचिव रामदीन पटेल पर एक प्रकरण में एक हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है.

प्रशासन का कहना है कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराना है. कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करें. उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही या अनावश्यक विलंब की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-