नई दिल्ली. एक्टर एवं कामेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने अभिनेता राजपाल यादव द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए दोषसिद्धि को कायम रखा यानि यादव को चेक बाउंस के सभी सात मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह आदेश मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दर्ज कराए गए केस में सुनाया है. जस्टिस शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव को अपना वादा निभाने और कंपनी का कर्ज वापस करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे. अब सवाल यह है कि क्या राजपाल यादव फिर जेल जाएंगे? दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अभिनेता को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है.
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