जबलपुर. एमपी के जबलपुर में ब्रांडेड कंपनी प्यूमा के नाम पर नकली कपड़े बेचने का मामला सामने आया है. कोतवाली क्षेत्र में पुलिस-प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्यूमा कंपनी के नाम और लोगो वाले 496 नकली कपड़े जब्त किए हैं. इनमें टी-शर्ट, लोवर और हुडी शामिल हैं. पुलिस ने मामले में दुकान मालिक और माल सप्लाई करने वाले युवक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.
पुलिस के अनुसार एल्यूडिकेशन एडवोकेट एंड सॉलिसिटर्स लॉ फर्म, पंजाबी बाग नई दिल्ली के जांच अधिकारी मयंक शर्मा ने एसपी सम्पत उपाध्याय से शिकायत की थी. शिकायत में बताया गया था कि कोतवाली क्षेत्र की कुछ दुकानों पर प्यूमा कंपनी जैसे दिखने वाले नकली टी-शर्ट और लोवर बेचे जा रहे हैं. शिकायत की जांच के बाद एसपी ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए. आज दोपहर पुलिस को खबर मिली कि एक युवक एक्टिवा से सफेद रंग की बोरी में प्यूमा के लोगो वाले कपड़े लेकर बड़ा फुहारा की तरफ जा रहा है.
सूचना पर पुलिस टीम कोतवाली थाने के सामने तैनात हुई. कुछ देर बाद बताए हुलिए का युवक एक्टिवा से बोरी लेकर आता दिखाई दिया. पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और थाने लाकर पूछताछ की. युवक ने अपना नाम तनिष्क जैन उम्र 25 वर्ष निवासी मिलौनीगंज, हनुमानताल बताया. तलाशी में बोरी से प्यूमा कंपनी के नाम और लोगो वाले नकली कपड़े मिले. पुलिस के अनुसार, तनिष्क ने बताया कि वह गढ़ा फाटक रोड स्थित बड़े बाबा गारमेंट्स में काम करता है और दुकान मालिक खेमचंद जैन के कहने पर वहां से कपड़े लेकर सप्लाई करने जा रहा था.
दुकान पर दबिश-
पुलिस ने तनिष्क के कब्जे से 36 नकली टी-शर्ट और 24 लोवर, कुल 60 पीस जब्त किए. इसके बाद जांच अधिकारी मयंक शर्मा के साथ पुलिस टीम ने तनिष्क की निशानदेही पर गढ़ा फाटक स्थित बड़े बाबा गारमेंट्स में दबिश दी. दुकान की तलाशी के दौरान 300 नकली टी-शर्ट और 136 हुडी बरामद हुईं. पुलिस ने दुकान मालिक खेमचंद जैन उम्र 55 वर्ष निवासी भालदापुरा, नरघैया, कोतवाली से पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में उसने बरामद माल अपना होना बताया.
जबलपुर में बनवाकर बेचने का आरोप-
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि प्यूमा कंपनी के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर नकली कपड़े तैयार कराए जा रहे थे और उन्हें ब्रांडेड बताकर ऊंचे दामों में बेचने का आरोप है. हालांकि नकली कपड़े कहां तैयार होते थे और इस नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच पुलिस कर रही है. पुलिस ने तनिष्क जैन और दुकान मालिक खेमचंद जैन के खिलाफ धारा 51 और 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है. जब्त कपड़ों की कीमत और इनके निर्माण व सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी भी जांच के बाद सामने आने की उम्मीद है. पुलिस ने तनिष्क जैन व दुकान मालिक खेमचंद जैन के विरूद्ध धारा 51, 63 कापीराइट एक्ट के तहत कार्यवाही की गई.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

