रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति (जमीन, मकान आदि) के ट्रांसफर पर लगने वाले पंजीयन शुल्क (Registration Fee) में 50 प्रतिशत की सीधी छूट दी जा रही है, जिसका लाभ प्रदेशभर की महिलाओं को मिल रहा है.
पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर हुआ 2%
राज्य सरकार के निर्णय के तहत पहले अचल संपत्ति के बाजार मूल्य पर 4 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क लिया जाता था. नए नियमों के अनुसार महिलाओं के पक्ष में रजिस्ट्री कराने पर इसे घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है. इस छूट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने के चलन को बढ़ावा देना और संपत्ति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है.
रायगढ़ की शर्मिला मिश्रा को मिली ₹25 हजार की बचत
इस जनहितकारी योजना का प्रत्यक्ष उदाहरण रायगढ़ निवासी शर्मिला मिश्रा हैं. उन्होंने अपने नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई, जिससे उन्हें पंजीयन शुल्क में छूट के तहत लगभग 25 हजार रुपये की बचत हुई.
शर्मिला मिश्रा ने इस राहत के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि रजिस्ट्री शुल्क आधा होने से महिलाओं को सीधा आर्थिक फायदा पहुंच रहा है. इससे समाज में महिलाओं के नाम संपत्ति का मालिकाना हक बढ़ेगा, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी.
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