जबलपुर. एमपी के जबलपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर देशभर में होने वाली इस लोक अदालत में अदालतों में लंबित दीवानी और समझौते योग्य आपराधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा.
इसमें चेक बाउंस (धारा 138), मोटर व्हीकल क्लेम, पारिवारिक विवाद और बिजली बिल से जुड़े लंबित मामलों को भी सुलझाया जाएगा. लोक अदालत में मामलों का स्थायी समाधान होता है. यहां दिए गए फैसले के खिलाफ अपील या दोबारा सुनवाई के लिए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती. इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद खत्म करने और आपसी संबंध बनाए रखने में मदद मिलती है.
लोक अदालत में समझौता होने पर कोर्ट में जमा की गई फीस भी पक्षकारों को वापस लौटा दी जाती है. इस बार ट्रैफिक चालान और बिजली से जुड़े मामलों के जल्दी निपटारे पर विशेष जोर दिया जा रहा है. ट्रैफिक चालान के मामलों में मौके पर ही कम से कम जुर्माना लगाकर केस खत्म करने की व्यवस्था की जाएगी. वहीं, बिजली कंपनी की ओर से दिए जाने वाले छूट प्रस्तावों का लाभ भी समझौता करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा.
पिछली बार 2500 से ज्यादा मामले सुलझे-
पिछली लोक अदालत में करीब 2500 लंबित मुकदमों और बड़ी संख्या में प्री-लिटिगेशन मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया था. इस बार इससे ज्यादा मामलों को सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है. आमजन की मदद के लिए जिला न्यायालय में हेल्पडेस्क और स्टाफ तैनात रहेगा. विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की है.
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