नई दिल्ली. चेक बाउंस मामले में कानूनी उलझनों का सामना कर रहे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को देश की शीर्ष अदालत से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 सितंबर) को याचिका पर सुनवाई करते हुए अभिनेता को बकाया राशि जमा करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है. हालांकि, अदालत ने सख्त लहजे में साफ कर दिया है कि यह उनके लिए अंतिम मौका है.
अदालत के प्रमुख निर्देश
रकम जमा करने की शर्त: सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को कम से कम 2 करोड़ रुपये तुरंत जमा करने और शेष राशि के लिए गारंटी (श्योरिटी) पेश करने का निर्देश दिया है.
पासपोर्ट जमा करने का आदेश: अदालत ने सुरक्षा के लिहाज से अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा कराने के आदेश दिए हैं.
अगली सुनवाई: इस मामले पर अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी.
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को चेक बाउंस मामले में सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
इससे पहले 8 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त पर ही सरेंडर से छूट देने की बात कही थी. अदालत ने स्पष्ट किया था कि बिना पैसे जमा किए जेल से राहत मिलना संभव नहीं है.
"पैसे का नहीं, सिद्धांतों का मुद्दा"
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब राजपाल यादव से कर्ज न चुका पाने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि सिद्धांतों की है. उनके मुताबिक, अगर मामला केवल धनराशि का होता तो यह विवाद 2012 में ही सुलझ गया होता.

