उज्जैन में शाही मस्जिद तोडऩे के खिलाफ याचिका रद्द, एमपी हाई कोर्ट की इंदौर पीठ का फैसला

उज्जैन में शाही मस्जिद तोडऩे के खिलाफ याचिका रद्द, एमपी हाई कोर्ट की इंदौर पीठ का फैसला

प्रेषित समय :18:10:13 PM / Mon, Sep 28th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

उज्जैन. शाही मस्जिद पर  उज्जैन नगर निगम की कार्रवाई जारी रहेगी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर डबल बेंच ने मस्जिद का हिस्सा तोडऩे के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम मस्जिद के एक हिस्से को गिराएगा. फिलहाल आपसी सहमति के बाद मस्जिद प्रबंधन द्वारा मस्जिद के एक हिस्से को तोडऩा शुरू कर दिया गया है. शाही मस्जिद को तोडऩे को लेकर प्रशासन ने पिछले दिनों जारी किया था नोटिस

उज्जैन की शाही मस्जिद को तोडऩे को लेकर प्रशासन द्वारा पिछले दिनों नोटिस जारी किया गया था. आज सोमवार को जब शाही मस्जिद को तोडऩे के लिए नगर निगम का अमला पहुंचा तो वहां पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई. इस पूरे मामले को लेकर शाही मस्जिद समिति की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी जिस पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष उज्जैन जिला प्रशासन और शाही मस्जिद प्रबंधक के बीच आपसी समझौता कर लिया गया.

अतिक्रमण हटाने में हुए खर्च का दिया जाएगा मुआवजा

बता दे जिला प्रशासन और उज्जैन नगर निगम द्वारा शाही मस्जिद को 9 फीट तोड़ा जाना था. लेकिन इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा 3 फीट तोड़े जाने पर समझौता हुआ. साथ ही यह भी तय हुआ कि मस्जिद में जो दुकान थी उन्हें भी मस्जिद प्रबंधक द्वारा ही तोड़ा जाएगा. जिला प्रशासन और निगम ने शाही मस्जिद प्रबंधक को यह आश्वासन दिया है कि तोड़े गए दुकानों को दूसरी जगह बनाकर दिया जाएगा. साथ ही अतिक्रमण हटाने में हुए खर्च का भी मुआवजा दिया जाएगा. शर्तों के आधार पर शाही मस्जिद प्रबंधक और उज्जैन जिला प्रशासन के बीच समझौता हो गया है. जब कोर्ट को दोनों पक्षों ने इस बात की जानकारी दी तो कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर याचिका का निराकरण कर दिया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-