जबलपुर में डीजे संचालकों पर खाकी का हंटर, तेज आवाज में कोहराम मचा रहे 2 वाहन और भारी साउंड सिस्टम जब्त

जबलपुर में डीजे संचालकों पर खाकी का हंटर, तेज आवाज में कोहराम मचा रहे 2 वाहन और भारी साउंड सिस्टम जब्त

प्रेषित समय :16:24:16 PM / Wed, Oct 14th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर। एमपी के जबलपुर में अवैध रूप से और बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के कान के परदे फाडऩे वाली तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों—गोरखपुर और बेलबाग में औचक कार्रवाई करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे डीजे संचालकों के वाहनों और भारी-भरकम साउंड उपकरणों को जब्त कर लिया है।
बंदरिया तिराहा गोरखपुर में लोडिंग वाहन में सजे 6 डीजे बॉक्स जब्त-
गोरखपुर थाना पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर और सूचना तंत्र से पता चला कि गोरखपुर बाजार में बंदरिया तिराहा के पास एक लोडिंग वाहन में बड़े पैमाने पर डीजे साउंड बॉक्स लादकर तेज आवाज में बजाया जा रहा है। इससे आसपास के रहवासियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर बंदरिया तिराहा के पास वाहन एमपी 20 एलबी 0939 को रोककर वाहन चालक नितिन राजपूत उम्र 33 वर्ष, निवासी जायसवाल मोहल्ला, गोरखपुर से अनुमति संबंधी कागजात की पूछताछ की नहीं मिलने पर लोडिंग वाहन और उसमें लदे 06 डीजे साउंड बॉक्स को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7/15 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
बेलबाग पुलिस ने घमापुर रोड पर दबिश देकर जब्त किए डीजे, साउंड, लोडिंग वाहन-
 बेलबाग पुलिस को घमापुर चौक के पास एक नीले रंग की टाटा इंट्रा वाहन में तीव्र आवाज में डीजे बजाए जाने की सूचना मिली, जिससे क्षेत्रीय निवासियों का जीना मुहाल हो गया था। पुलिस ने फौरन वाहन को रुकवाया और चालक सुमित मसराम 23 वर्ष, निवासी मोहन विहार कॉलोनी, शाहीनाका, गढ़ा से जब डीजे संचालन की परमीशन मांगी गई, तो वह कागजात दिखाने में असमर्थ रहा। इस तरह उसने जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) जबलपुर के प्रतिबंधात्मक आदेशों का सीधा उल्लंघन किया। पुलिस ने वाहन क्रमांक एमपी 20 जेडजे 3631 के साथ-साथ मौके से जो सामान जब्त किया। पुलिस ने मौके से 01 नीला डीजल जनरेटर, 12 डीजे साउंड बॉक्स, 08 बेस बॉक्स, 04 टोप बॉक्स, 05 एलईडी पार्क लाइट, 01 मिक्सर और 03 एम्पलीफायर, 01 क्रॉस ओवर और 24 वोल्ट की बैटरी
प्रशासन की सख्त चेतावनी-
: जिला प्रशासन और पुलिस स्पष्ट कर चुकी है कि बिना अनुमति ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले या तय डेसिबल लिमिट से तेज साउंड बजाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। त्योहारों या आयोजनों के नाम पर आम जनता की शांति भंग करने वालों पर लगातार ऐसी ही कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-