नई दिल्ली. अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के सेवा कार्यकाल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बुधवार को बताया कि चार साल की प्रारंभिक सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का प्रावधान किया गया है. इस कदम का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रशिक्षित जवानों को सशस्त्र बलों में सेवा जारी रखने का अवसर देना है.
पहले 25 प्रतिशत को नियमित सेवा में मौका
अग्निपथ योजना के मौजूदा प्रावधानों के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों में से अधिकतम 25 प्रतिशत को योग्यता, प्रदर्शन और निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर नियमित कैडर में शामिल किया जाता है. शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा से मुक्त किया जाता है. नई व्यवस्था में इन जवानों को दो साल तक अतिरिक्त सेवा का अवसर देने की बात कही गई है.
विस्तारित अवधि के बाद भी चयन का अवसर
दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए नियमित सेवा में शामिल होने का अवसर भी प्रस्तावित व्यवस्था का हिस्सा है. इसके लिए निर्धारित मानकों और चयन प्रक्रिया के आधार पर उनकी पात्रता का आकलन किया जाएगा. चयन में प्रदर्शन और सैन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा.
पहले बैच के कार्यकाल पूरा होने से पहले फैसला
अग्निपथ योजना के तहत भर्ती पहले बैच के जवानों का चार साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है. ऐसे में सेवा विस्तार का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे उन अग्निवीरों को सैन्य सेवा में बने रहने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिन्हें शुरुआती चयन प्रक्रिया में नियमित कैडर के लिए नहीं चुना जाता.
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