पटना। बिहार के गोपालगंज में 2016 के जहरीली शराब कांड के नौ दोषियों को कोर्ट ने फांसी और चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बिहार में यह पहला मौका है जब जहरीली शराब कांड के दोषियों को इतनी कठोर सजा दी गई है।
बिहार के गोपालगंज में 2016 में हुए जहरीली शराब कांड के नौ दोषियों को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा दी गई है। जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी।
21 की हुई थी मौत, कई की आंखों की रोशनी चली गई
गोपालगंज के खजूरबानी में वर्ष 2016 में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोगों की शराब के जरिए शरीर में घुले जहर से आंखों की रोशनी चली गई थी। पांच साल चली सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट के न्यायाधीश लवकुश कुमार ने आरोपियों को सजा सुनाई।
इन्हें मिली फांसी की सजा व उम्रकैद
खजूरबानी के छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लाल बाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी तथा मुन्ना चौधरी। उम्रकैद की सजा पाने वाली चार महिलाओं के नाम लालझरी देवी, कैलासो देवी, रिता देवी और इंदू देवी हैं। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को सख्त सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया।
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बिहार के जहरीली शराब कांड में नौ दोषियों को फांसी की सजा, चार महिलाओं को आजीवन कारावास, घटना में 19 लोगों की हुई थी मौत
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