एमपी हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, घनी आबादी के बीच से मोबाइल टावर हटाएं

एमपी हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, घनी आबादी के बीच से मोबाइल टावर हटाएं

प्रेषित समय :15:25:41 PM / Sat, Mar 13th, 2021

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि रहवासी इलाके से मोबाइल टावर हटाने की शिकायत पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा.

इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता ललिता नगर जन कल्याण समिति, कोलार की ओर से अधिवक्ता एसपी मिश्रा ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में मोबाइल टावर की वजह से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. यह बात कई शोधों में सामने आ चुकी है. मोबाइल टावर से निकलने वाले घातक किरणें अनिद्रा, त्वचा रोग, जोड़ें में दर्द सहित अन्य परेशानियों की वजह बनती हैं. इसीलिए रहवासी इलाके में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया गया है.

इस सिलसिले में पूर्व में जिम्मेदार अमलों को शिकायतें सौंपी गईं, लेकिन ठोस कार्रवाई नदारद रही. इसीलिए व्यापक जनहित में हाई कोर्ट आना पड़ा. हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि जनहित याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर नियमानुसार 15 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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