जयपुर. राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर गहलोत सरकार ने होली और शब-ए-बारात पर 28- 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है. शाम 4.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक यह अनुमति रहेगी. आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. गृह विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं. गृह विभाग ने 24 मार्च को आदेश जारी कर होली और शब-ए-बारात पर सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजन करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने पाबंदियों में शिथिलता प्रदान कर दी है.
राज्य सरकार ने लोगों को घर पर ही होली और शब-ए-बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने और शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत प्रदान कर दी है.
सभी कलेक्टर-एसपी को जारी किए आदेश
गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों और जयुपर-जोधपुर के पुलिस कमिश्नरों ? को संशोधित आदेश जारी कर निर्देशों की पालना के आदेश दिए हैं. अब होली और शबे बारात पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने वालों के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी. दरअसल राज्य सरकार द्वारा होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने से समाज के विभिन्न संगठन नाखुश थे. इन संगठनों का कहना था कि सरकार को पाबंदियों में ढील देनी चाहिए. इसी के मद्देनजर गहलोत सरकार ने पाबंदियों में ढील दी है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-राजस्थान के जालौर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने छह बच्चों को कुचला, 5 की मौत
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