अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के थानागाजी इलाके में करीब सवा साल पहले पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने सभी पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है। मंगलवार को जज बृजेश कुमार ने सजा पर बहस पूरी होने के बाद चार दोषियों को उम्र कैद और एक को पांच साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिंक दंड भी लगाया है।
फैसला सुनाते हुए जज बृजेश कुमार ने कहा कि यह वारदात द्रोपदी के चीरहरण के समान है। दंड ऐसा होना चाहिए, जिससे दुष्कर्म की वारदात की अमरबेल को काटा जा सके। उन्होंने चार दोषियों हंसराज, इंद्रराज, अशोक व छोटेलाल को उम्र कैद की सजा तथा इस प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले मुकेश को पांच साल की सजा सुनाई है। फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। फैसला आने की उम्मीद के कारण मंगलवार सुबह से ही कोर्ट के आसपास भारी भीड़ भी जमा हो गई थी। उल्लेखनीय है कि यह वारदात होने के बाद पीडि़ता से मिलने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित देश के कई नेता पहुंचे थे ।
घटनाक्रम के अनुसार 26 अप्रैल,2019 को अनुसूचित जाति का एक दंपती बाइक से कहीं जा रहा था। इसी बीच पांच युवकों ने पीछा करके उनको रोक लिया। इसके बाद उन्हें जबरन जंगल में ले गए। पांचों ने पति को बंधक बनाकर यातनाएं दीं और उसके सामने ही पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म किया।
पूरी वारदात का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। थानागाजी पुलिस ने दो मई 2019 को केस दर्ज कर जांच शुरू की। 18 मई 2019 को ही अशोक, इंद्रराज, हंसराज और छोटेलाल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, डकैती, धमकी, अवैध वसूली और एससी-एसटी एक्ट के तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी।
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-राजस्थान के बीकानेर में खेल-खेल में अनाज की टंकी में छिपे 5 बच्चों की दम घुटने से मौत
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