बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

प्रेषित समय :09:47:06 AM / Sun, Mar 28th, 2021

मुंबई. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेजी से फैलने लगा है. बीते कई दिनों से हर रोज कोरोना के 30 हजार से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं. ऐसे में शनिवार को भी बड़ी संख्या में नए केस मिले. राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में शनिवार को 35,726 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं जबकि 14,523 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो गए, जिन्हें डिस्चाजज़् कर दिया गया.

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 166 और मरीजों की मौत हो गई, जिसके कारण अब मृतकों की कुल संख्या 54,073 हो गई है. विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 26,73,461 मामले सामने आए, जिनमें से कुल 23,14,579 लोग ठीक हो गए. फिलहाल राज्य में संक्रमण कुल 3,03,475 सक्रिय मामले हैं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से होली के मौके पर कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता से अपील की है कि होली का त्योहार सादगी के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार नियमों का पालन करते हुए सादगी से  मनाएं।

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नए गाइडलाइन्स जारी की है. नई गाइडलाइन के अनुसार अब महाराष्ट्र में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है. सड़क पर थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा.

कोरोना वायरसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े रहने पर पाबंदी रहेगी. 1 हजार तक की पेनल्टी पेंडेमिक एक्ट के तहत लगाई जाएगी. 20 से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाएंगे. वहीं 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह में नहीं शामिल हो सकते हैं. सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेंगे.

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कार्यालयों में 50 परसेंट स्टाफ ही बुलाया जा सकेगा. सभी सिंगल स्क्रिन और मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, रेस्टोरंट, ऑडीटोरियम रात 8 से  सुबह 7 तक बंद रहेंगे. रेस्तरां से फूड होम डिलीवरी जारी रहेगी. किसी भी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं है.

गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य में 28 मार्च से नाइट कफ्र्यू लगाने का फैसला लिया है. नाइट कफ्र्यू के तहत महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कफ्र्यू लागू रहेगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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